SC ने लिया बड़ा फैसला, दिया जेल में भीड़ कम करने के आदेश, 90 दिनों के लिए रिहा होंगे कैदी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों से एक कमिटी का गठन करने को कहा है। कमेटी तय करेगी की किस कैदी को रिहा किया जाएगा और किसको नही
करोना के खतरे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद चुनिंदा कैदियों को 90 दिन के लिए परोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे जेल में कैदियों की तादाद फौरी तौर पर कम होगी। 90 दिन के बाद सभी कैदी जेल में वापस आ जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों से एक कमिटी का गठन करने को कहा है। कमेटी तय करेगी की किस कैदी को रिहा किया जाएगा और किसको नही। छोटे मोटे जुर्म में बंद कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स भी दूसरी लहर के चरम पर आने की चेतावनी दे रहे हैं। इसी बीच देश में कोविड-19 के मामलों में 'अभूतपूर्व वृद्धि' पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को जेलों में भीड़ कम करने का निर्देश दिए हैं। खास बात है कि बीते साल भी कुछ कैदियों को इसी तरह रिहा किया था।