पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को लेकर आई बड़ी खबर, अपने बयान से पलटी छात्रा, जानिए अब क्या होगा
छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अर्जी दाखिल की है
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। अब चिन्मयानंद पर यौम शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की अपने बयान से पलट गई है। छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अर्जी दाखिल की है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को दर्ज करने के साथ ही इसकी प्रति पीड़िता व अभियुक्त को देने के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वह अभियोजन की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।
सरकारी वकील अभय त्रिपाठी की ओर से छात्रा के खिलाफ धारा 340 के तहत दी गई अर्जी में कहा गया है कि 5 सितंबर-2019 को छात्रा ने खुद नई दिल्ली के थाना लोधी कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसे पीड़िता के पिता द्वारा शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के साथ जोड़ दिया गया था।
इसके बाद एसआईटी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था। इसके बाद शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेट के सामने उसका कलमबंद बयान दर्ज हुआ था। इन दोनों बयानों में छात्रा ने घटना को सही बताया था। लेकिन बीते नौ अक्तूबर को कोर्ट में इस मामले की गवाही में उसने जान-बूझकर अपना बयान बदल दिया है। इसने अभियुक्त के साथ समझौता कर लिया है। लिहाजा इसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाए।