Breaking News: दिल्ल में तय समय पर बनेगा नया संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
अब तक कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा रखा था
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के निर्माण को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुबह 10.30 ये फैसला सुनाया। अब तक कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा रखा था। शीर्ष अदालत ने लैंड यूज चेंज करने के इल्जाम की वजह से सेंट्रल विस्टा की वैधता पर सवाल खड़े करने वाली याचिका को फिलहाल लंबित रखा है।
बेंच ने दो अलग-अलग फैसले दिए हैं। एक फैसला जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का है। दूसरा फैसला जस्टिस संजीव खन्ना ने दिया। कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों को अनुरुप माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी व अन्य अनुमति में कोई खामी नहीं है, ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है। अदालत ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी भी ली जाए।