New Year 2021: कोरोना के चलते नए साल पर शहरों में लगने जा रही है पाबंदियों, जानिए आपके शहर कि क्या है गाइडलाइन
कार्यक्रम के आयोजकों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी किस्म के लापरवाही के जिम्मेदार वह होंगे
नए साल को लेकर देश खूब उत्साहित है। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप और उसके नए स्वरूप के मामले सामने आने के बाद सरकार और प्रशासनिक स्तर पर नए वर्ष के आयोजनों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। कार्यक्रम के आयोजकों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी किस्म के लापरवाही के जिम्मेदार वह होंगे। कहीं युवाओं को शराब ना देने के निर्देश जारी किए गए हैं तो कहीं लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की समयावधि बढ़ा दी गई है।
यहां जानिए कौन से राज्य में क्या पाबंदी है..
नए साल के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सरकार ने कहा है कि जिलों में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जिलाधिकारी या कमिश्नरेट से परमिशन लेनी होगी। कहा गया है कि परमिशन देते समय ही अधिकारी आयोजक का नाम पता नंबर और आमंत्रित लोगों की अनुमानित संख्या भी पूछ लें।
मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आयोजको से स्पष्ट कर दिया जाये कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन होना चाहिए। किसी भी अनहोनी की स्थिति में जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। कहा गया है कि कार्यक्रम में मास्क, सैनेटाइजर का इंतजाम रखने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में रात कर्फ्यू लगा दिया है. सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वहीं कोई नए साल के जश्न का कार्यक्रम नहीं होगा। DDMA ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर 31 दिसंबर के 11:00 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और 1 जनवरी की शाम 11 बजे से 2 जनवरी के 6 बजे तक नहीं तक किसी भी सार्वजनिक बैठक या सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
महाराष्ट्र में नये साल का जश्न मनाने के लिए महाबलेश्वर और पंचगनी पहाड़ी पर्यटन केंद्रों पर लोगों के पहुंचने के बीच प्रशासन ने 31 दिसंबर को रात दस बजे के बाद सभी कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी लगा दी है और धारा 144 लगाते हुए चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। जिलाधिकारी शेखर सिंह ने आदेश में कहा है कि सातारा जिले में इन पहाड़ी पर्यटन केंद्रों पर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होटलों, रेस्तरांओं और ढाबों को रात ग्यारह बजे के बाद संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।