योगी सरकार ने दी दुर्गा पूजा और दशहरे में 200 लोगों तक शामिल होने की अनुमति
नवरात्र में दुर्गा पूजा के आयोजन पर संशय की स्थिति अनलॉक के नए प्रावधानों से दूर हो गई है। कुछ प्रतिबंधों के साथ अधिकतम 200 व्यक्तियों को आयोजन में शामिल होने की छूट
नवरात्र में दुर्गा पूजा के आयोजन पर संशय की स्थिति अनलॉक के नए प्रावधानों से दूर हो गई है। कुछ प्रतिबंधों के साथ अधिकतम 200 व्यक्तियों को आयोजन में शामिल होने की छूट राज्य सरकार ने दी है। इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिससे ऐसे स्थानों पर इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबंदी लगाई जा सके।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने शैक्षिक कार्य के लिए 15 अक्तूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल-कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान खोले जाने की छूट दे दी है। हालांकि यह जिला प्रशासन पर छोड़ा गया है कि वह स्थिति का आकलन कर और स्कूल प्रबंधन से विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला ले।
केंद्र सरकार की अनलॉक-5 की गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गुरुवार को विस्तृत गाइड लाइन जारी की। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू किए जाने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। अब 15 अक्तूबर से 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ प्रतिबंधों के अधीन होगी।
किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। इसी तरह किसी भी खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। शासन द्वारा इस संबंध में विस्तृत एसओपी (मानक प्रक्रिया) अलग से जारी की जाएगी।
विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 अक्तूबर तक जारी रहेगा। इस जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी राज्य स्तर व अन्य स्तर के अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का लॉक डाउन केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बगैर नहीं लगाया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर ऑनलाइन-दूरस्थ शिक्षा के लिए अनमुति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं एवं कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है। छात्र संबंधित स्कूल में अपने माता-पिता (अभिभावक) की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं।
स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बिना अभिभावक की सहमति से अनिवार्य नहीं कराई जा सकती। स्कूल खोलने के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाएगा। इसी आधार पर जिला प्रशासन द्वारा शर्तों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की भी अनुमति देंगे।
महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए वह केंद्रीय गृह व शिक्षा मंत्रालय की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए फैसला लेगा। ऑनलाइन-दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा।
उच्च शिक्षा संस्थानों जिनमें केवल पीएचडी शोधार्थियों तथा परास्नातक के छात्रों, जिनको विज्ञान व तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो, को 15 अक्तूबर से खोलने की अनमुति दी जाएगी। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए स्वीमिंग पूल 15 अक्तूबर से केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार खोले जाने की अनुमति होगी।
शासनादेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठके की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने की क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से अनुमति होगी। हालांकि इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का पालन करना होगा। मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी होने वाली एसओपी के अनुसार 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति होगी।