उत्तर प्रदेश सरकार का डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला, सरकारी डॉक्टर ने 10 साल के अंदर नौकरी छोड़ी तो देना होगा एक करोड़ हर्जाना

योगी सरकार के फैसले में यह भी रेखांकित किया गया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद चिकित्साधिकारी को तुरंत नौकरी ज्वाइन करनी होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार का  डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला, सरकारी डॉक्टर ने 10 साल के अंदर नौकरी छोड़ी तो देना होगा एक करोड़ हर्जाना

उत्तर प्रदेश की सरकार ने डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के मुताबिक आदेश में साफ कहा गया है कि पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। यदि बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक करोड़ रुपये की धनराशि यूपी सरकार को अदा करनी होगी। इसके अलावा पीजी कोर्स बीच में ही छोड़ने पर तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। अधिकारियों को कहना सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की व्यवस्था की है।

योगी सरकार के फैसले में यह भी रेखांकित किया गया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद चिकित्साधिकारी को तुरंत नौकरी ज्वाइन करनी होगी। इसके अलावा पीजी के बाद सरकारी डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंसी में रुकने पर भी रोक लगा दी गई है। नए नियम में कहा गया है कि विभाग की ओर से इस संंबंध में एनओसी नहीं जारी किया जाएगा। कई सरकारी अस्पतालों में डीएनबी कोर्स चलाए जा रहे हैं। इनमें सीनियर रेजिडेंट की जरूरत होती है। ऐसे में विभाग के डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट के रूप में उपयोग में लाए जाएंगे।


सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को करीब 15 हजार से ज्यादा पद सृजित हैं करीब 11 हजार डॉक्टर तैनात हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में एक साल नौकरी करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर को नीट पीजी प्रवेश परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी जाती है। दो साल सेवा देने वाले डॉक्टरों को 20 और तीन साल वालों को 30 नम्बर तक की छूट दी जाती है। यह डॉक्टर पीजी के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दाखिला ले सकते हैं। इस छूट के चलते हर साल सरकारी अस्पतालों में तैनात सैकड़ों एमबीबीएस डॉक्टर पीजी में दाखिला लेते हैं।