टूलकिट मामले में आज सुनवाई हुई पूरी, 23 फरवरी को आएगा फैसला 

कोर्ट ने 22 साल की एक्टिविस्ट को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिशा रवि ने बेल के लिए शुक्रवार को अर्जी दायर की थी

टूलकिट मामले में आज सुनवाई हुई पूरी, 23 फरवरी को आएगा फैसला 

टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। तीन घंटे चली बहस के बाद कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 22 साल की एक्टिविस्ट को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिशा रवि ने बेल के लिए शुक्रवार को अर्जी दायर की थी।

वहीं, सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एम.ओ. धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थन में पेज बनाया गया है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल किया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की।

इधर, दिशा रवि के वकील ने कहा कि किसी देश विरोधी व्यक्ति के बातचीत करने से क्या हम देश विरोधी हो जाएंगे? अपनी बातें किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखना अपराध नहीं है। दिल्ली पुलिस कोई लिंक नहीं बना पा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी आंलोलन को पसंद-नापंसद कर सकते हैं। नापसंद करने का मतलब ये नहीं कि हम देशद्रोही हो गए।

दिशा रवि के वकील ने कहा कि सवाल ये है कि क्या टूलकिट अफेंसिव है. किसी भी महत्वपूर्ण मामले में किसी से बात करना अपराध नहीं। किसी से हम बात कर रहे हैं, वो देश विरोधी हैं तो उनकी सजा मुझे क्यों? 5 दिन की पुलिस रिमांड में एक बार भी आप बेंगलुरु लेकर नहीं गए। कही छापा नहीं मारा. कुछ रिकवर नहीं किया, जबकि पुलिस के मुताबिक, सब कुछ बेंगलुरु में किया गया।