कोरोना काल में जानिए कब खुलेंगे सिनेमाघर, कैसे होगी एंट्री, जानिए क्या है नई गाइडलाइन
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा
देश में फैली महामारी कोरोना वायरस के चलते पिछले सात महीनों से बंद देश के सिनेमा घर 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए मंगलवार को सरकार ने बकायदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की घोषणा की। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि यहां सामाजिक दूरी का पूरा-पूरा ख्याल रखना होगा। इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी।
अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति होगी। साथ ही मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा, 'सिनेमा घर पिछले सात महीनों से बंद हैं। वे अब 15 अक्तूबर से खुलेंगे। लोगों की सुरक्षा के लिए हमने एसओपी तैयार की है।'
इन बातों का रखें खास ध्यान
- सिर्फ पैक्ड फूड की ही इजाजत होगी। इसके लिए ज्यादा काउंटर रखने होंगे। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना होगा।
- हॉल के अंदर फूड और बेवरेजेस की डिलीवरी नहीं होगी।
- लोग कतार में अंदर-बाहर जाएं, इसके लिए इंटरवल का वक्त बढ़ाया जा सकता है।
- एक्सेस प्वाइंट्स, ऑनलाइन सेल्स प्वाइंट, लॉबी और वॉशरूम जैसे एरिया में लोगों को संक्रमण से बचने के तरीके बताने की व्यवस्था करनी होगी।
- दो शो के बीच का वक्त अलग-अलग होगा।
- एक शो खत्म होने और दूसरा शुरू होने का एक ही वक्त नहीं रखा जा सकता।
- एक शो खत्म होने पर लोगों को उनकी सीटों की कतार के हिसाब से बाहर निकाला जाएगा ताकि सामाजिक दूरी रहे।
- एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा, फिर दूसरे शो के लिए लोग आकर बैठ सकेंगे।
- कोई व्यक्ति पॉजिटिव मिले तो पूरे परिसर को डिसइन्फेक्ट करना होगा।