PAN Card से आधार लिंक कराने की समय सीमा फिर बढ़ी, यहां जानिए आखिरी तारीख

सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दी

PAN Card से आधार लिंक कराने की समय सीमा फिर बढ़ी, यहां जानिए आखिरी तारीख

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा छह महीनों के लिए बढ़ा दी है। अब करदाता अगले वर्ष 31 मार्च तक पैन और आधार की लिंकिंग करा सकेंगे। इससे पहले यह समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। इसके साथ ही आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च 2022 कर दी गई है। सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दी।

इससे पहले पैन कार्ड (PAN card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी। समय सीमा बढ़ने से राहत तो मिल गई है लेकिन यह काम टालने के बजाय जितनी जल्दी करा लिया जाए उतना बेहतर है। समय सीमा के भीतर ऐसा न करने से पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।

बैंक अकाउंट खुलवाने, बैंकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आदि में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। निर्धारित समय सीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, पैन-आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं होने पर बैंक दोगुना टीडीएस काट सकता है।

इसके अलावा केवाईसी के अधूरा रहने का मतलब है कि निवेशक म्युचुअल फंड्स या किसी अन्य जगह निवेश में आगे कोई लेनदेन नहीं कर पाएगा, चाहे नई यूनिट्स खरीदनी हो या बेचनी हो। साथ ही निवेशक की मासिक एसआईपी (SIP) भी प्रभावित होंगी, क्योंकि ऐसे निवेशक किसी भी यूनिट को खरीदने या रिडीम करने में सक्षम नहीं होंगे।

पैन-आधार कार्ड लिंकिंग

- आधार के साथ लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा।

- इसके बाद Our Services में Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

- यहां पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।

- अब 'I agree to validate my Aadhaar details' पर टिक करना होगा।

- अंत में Link Aadhaar पर क्लिक करना है।

- आयकर विभाग नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।