किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा- हम किसी प्रदर्शन को नहीं रो सकते
सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि हम किसी प्रदर्शन को नहीं रोक सकते
कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आदेश जारी करेगा और आज शाम तक अंतरिम आदेश सुना सकता है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसके लिए मोदी सरकार और किसान संगठनों से नाम मांगे हैं। सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि हम किसी प्रदर्शन को नहीं रोक सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो टुकड़ों में आदेश जारी करेंगे।
इस मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रह्मण्यम की बेंच ने की। पूरे आंदोलन से निपटने और हल तलाशने में सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम आपसे बहुत निराश हैं। आपने हमसे कहा कि हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे? किस तरह का नेगोशिएशन कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना तो हम इन कानूनों की मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना ही इसे वापस लेने या रद्द करने की याचिका पर। हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि वह क्या कर रही है? नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दलील सरकार को मदद नहीं करने वाली कि किसी दूसरे सरकार ने इसे शुरू किया था। आप किस तरह का समझौता कर रहे हैं? कैसे हल निकाल रहे हैं इसका?