रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर मार्च रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया किसान संगठनों को नोटिस
ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 26 जनवरी पर किसान संगठनों की तरफ से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर जारी किया गया है। ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने दलील दी थी कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च से कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका है। गणतंत्र दिवस के दिन ऐसे आयोजनों को अनुमति नहीं दिया जा सकता।
Supreme Court issues notice on the Delhi Police's application filed seeking to stop the proposed tractor rally by protesting farmers on Republic Day. pic.twitter.com/yMS9ckIlxC
— ANI (@ANI) January 12, 2021
मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'किसी भी रैली को आयोजित करने से पहले एक लिखित सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन की शर्तों के मुताबिक रैली का आयोजन होता है। लेकिन, किसान संगठनों की तरफ से ऐसी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। साथ ही हम अपने आदेश में यह भी कहेंगे कि किसान संगठन दिल्ली में रामलीला मैदान या किसी अन्य स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास आवेदन कर सकते हैं।' बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने 40 दिन से अधिक समय से डेरा डाला हुआ है। टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, सोनीपत में कुंडली बॉर्डर और यूपी गेट पर किसान रोड-हाइवे पर धरना दे रहे हैं। इसकी वजह से यातायात व्यवस्था खराब हो गई है। रोड बंद और रूट डायवर्जन की वजह से लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।