Breaking : मानहानि केस में कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस

अदालत ने दोनों को कथित रूप से न्यायपालिका और न्यायाधीशों को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना करने वाली याचिका के जवाब में यह नोटिस जारी किया है

Breaking : मानहानि केस में कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट  ने आपत्तिजनक ट्वीट के कारण आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिये दायर याचिका पर शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों को कथित रूप से न्यायपालिका और न्यायाधीशों को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना करने वाली याचिका के जवाब में यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे छह सप्ताह में अपना जवाब देने को कहा है।

शीर्ष अदालतने कहा कि कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने कानून के छात्र आदित्य कश्यप द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान कहा कि तनेजा द्वारा किए गए ट्वीट का उद्देश्य केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम करना और उसकी निन्दा करना करना था। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उनके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी थी, यह देखने के बाद कि उनके हास्य चित्र ने 'न्यायपालिका में जनता के विश्वास को डिगा कर रख दिया।