यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतगणना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, जानिए क्या कहा..
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू रहेगा। आम लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मतगणना कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू रहेगा। आम लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए। साथ ही प्रत्याशियों का कोविड टेस्ट हो। साथ ही जवाबदेह अधिकारियों के नाम अधिसूचित किए जाएं।
वहीं, यूपी सरकार ने कहा कि रेपिड एंडीज़ टेस्टिंग सेंटर काउंटर पर उपलब्ध होंगे। काउंटिंग सेंटर पर 150 से अधिक अधिकारी नहीं होंगे तथा 15-20 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। उससे भाग नहीं रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर सभी को ग्लब, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि प्रत्येक जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वह कोविड प्रोटोकॉल के पालन की देखरेख करेंगे और यह प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी होंगे।
वहीं, कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात के बीच बीते दिनों संपन्न हुए पंचायत चुनाव और रविवार को इसकी मतगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। अदालत ने आज इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य निर्वचान आयोग से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है, क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता, अगर तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा।