सोनू सूद को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अवैध निर्माण पर BMC ही करेगी फैसला
आपके पास इसके लिए पर्याप्त अवसर था। कानून उनकी मदद करता है जो मेहनती हैं
अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को कोर्ट ने कोई भी राहत से मना कर दिया है। सोनू सूद की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "बॉल अब BMC के पाले में है।" बता दें कि सोनू सूद के लॉयर अमोघ सिंह ने बीएमसी के आदेश से इतर कोर्ट से कम से कम 10 दिन का समय मांगा था जिसके बारे में जस्टिस चव्हाण ने कहा, "आप बहुत लेट हैं। आपके पास इसके लिए पर्याप्त अवसर था। कानून उनकी मदद करता है जो मेहनती हैं।"
मालूम हो कि सोनू सूद की इमारत शक्ति सागर बीएमसी द्वारा लिए गए डिमोलिशन एक्शन का सामना कर रही है। सोनू और उनकी पत्नी सोनाली ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था जिसके बाद दिनदोशी सिविल कोर्ट ने उनकी राहत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की विस्तृत कॉपी बाद में जारी की जाएगी लेकिन तब तक हम यहां आपको बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या बहस हुई।
View this post on Instagram