शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में मिली बड़ी राहत, सभी आरोपों से हुए मुक्त
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोपों से मुक्त कर दिया
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोपों से मुक्त कर दिया।
बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की हत्या के आरोपों से पति शशि थरूर को बरी कर दिया है। उधर, राहत मिलने के बाद शशि थरूर ने दिल्ली की कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही कहा है कि 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था। अब उन्हें बड़ी राहत मिली है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया है। आरोप साबित होने पर मामले में 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती है।