शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, मिलावटखोरी पर मिलेगी उम्रकैद की सजा

शुक्रवार की शाम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला लिया

शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, मिलावटखोरी पर मिलेगी उम्रकैद की सजा

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार अब खाने-पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सख्त हो गई है। प्रदेश में अब खाने-पीने की चीजों में मिलावट करना मिलावटखोरों को भारी पड़ने वाला है। शुक्रवार की शाम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला लिया। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा होगी।

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान से जुड़ा यह प्रस्ताव पारित हो गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी। कैबिनेट ने "मिलावट पर कसावट" अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है।

दरअसल, पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था। छह महीने की सजा को बढ़ाकर पहले तीन साल कर दिया गया था। अब इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। आजतक से बात करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मिलावट को सबसे बड़ा अपराध बताया। उन्होंने कहा कि मिलावट से बड़ा कोई अपराध नहीं।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी सीधे-सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है। इसलिए सजा को और बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट वाली वस्तु बेचने पर भी सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। मिलावट पर कसावट अभियान से सरकार को उम्मीद है कि मिलावटखोरी पर नकेल कसने में सफलता मिलेगी।