येलो अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली में स्कूल-कालेज बंद, निजी संस्थान में 50 फीसद उपस्थिति के साथ होगा काम
ग्रेप लागू किए जाने के तहत पहला स्टेज ही यलो अलर्ट का होता है। इसके तहत तमाम चीजों पर पाबंदियां लागू हो जाती है
दिल्ली में यलो अलर्ट लागू होने के बाद अब स्कूल कालेज भी बंद कर दिए गए हैं। ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। बैठक के बाद ये ऐलान किया कि ग्रेप लागू किया जा रहा है। ग्रेप लागू किए जाने के तहत पहला स्टेज ही यलो अलर्ट का होता है। इसके तहत तमाम चीजों पर पाबंदियां लागू हो जाती है। इसी के साथ सभी निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सुबह नौ से पांच बजे के बीच काम करने के लिए कहा गया है।
दरअसल ग्रेप को चार रंगों में बांटा गया है, यदि स्थितियां बिगड़ने लगती है तो उसी हिसाब से यलो, आरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रेड अलर्ट जारी होने पर पूरी तरह से लाकडाउन लगा दिया जाता है। फिलहाल अभी ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं। यलो अलर्ट लागू हो जाने के बाद दुकानें और माल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे, वह आड-इवेन के आधार पर खुल सकेंगे। साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक ही खुलेगा। इसमें भी शर्त यह होगी कि 50 प्रतिशत दुकानदारों ही अपनी दुकानें संचालित कर सकेंगे।
इसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शहर के रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। बार 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। होटल खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम व एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे बार्बर शॉप और सैलून खुल सकेंगे। परिवहन के साधन मेट्रो और बसें 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता पर ही चलेंगी।