सलमान खान हाजिर हो..कांकाणी हिरण शिकार मामला
हिरण शिकार की घटना के दौरान सलमान खान के पास हथियार पाए गए थे, जिनका लाइसेंस अवधि पार हो चुका था। इसको लेकर सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज करवाया था
काला हिरण शिकार (Hunting case) और आर्म्स एक्ट मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सलमान खान को 28 सितम्बर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई हुई.
आपको बता दें कि कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देव कुमार खत्री की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान की ओर से जिला एवं सेशन जिला जोधपुर कोर्ट में एक अपील पेश कर इस सजा को निरस्त करने की मांग की गई। इसके अलावा सलमान खान ने एक बार विभाग के अधिकारी के खिलाफ झूठी गवाही देने के मामले में अर्जी पेश की थी , जिस पर भी सुनवाई लंबित थी।
हिरण शिकार की घटना के दौरान सलमान खान के पास हथियार पाए गए थे, जिनका लाइसेंस अवधि पार हो चुका था। इसको लेकर सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर सीजेएम सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान के साथ साथ फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था. अब इसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज की कोर्ट में एक अपील पेश की गई थी जिस पर सुनवाई लंबित थी।
यह था मामला
दरअसल फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव, घोड़ा कृषि फार्म और भवाद में हिरण शिकार के आरोप अभिनेता सलमान खान पर लगे थे। इसके अलावा इस मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यंत सिंह मामले में सहआरोपी होने के आरोप लगे थे।