गणतंत्र दिवस हिंसा: लाल किले पर हुई हिंसा की जांच में SC का दखल से इनकार
पीठ ने आगे कहा कि हमने प्रधानमंत्री के बयान को अखबारों में पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब है कि सरकार पूछताछ कर रही है।
गणतंत्र दिवस हिंसा की जांच में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया है कि इस मामले में सरकार की ओर से जांच की जा रही है, ऐसे में वो इसमें दखल नहीं देना चाहते हैं.
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज कराने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालय में दायर एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के रिटायर जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का भी अनुरोध किया गया था।
Supreme Court refuses to entertain clutch of petitions demanding investigations into the tractor rally violence in the national capital on Republic Day.
— ANI (@ANI) February 3, 2021
The Supreme court allows petitioners to file representation before the government. pic.twitter.com/LgEi8M7y2k
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसकी जांच कर उचित कार्रवाई कर रही है। पीठ ने आगे कहा कि हमने प्रधानमंत्री के बयान को अखबारों में पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब है कि सरकार पूछताछ कर रही है।
गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, जिसमें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हिंसा हुई थी. इसी दौरान लाल किले में हिंसा हुई, झंडा फहराया गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और केस दर्ज किया गया है. इसी मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. हालांकि, अदालत ने मामले में दखल से इनकार किया है.