Big Breaking- लालू यादव को पांच साल जेल और सात लाख का जुर्माना
लालू प्रसाद समेत 38 अन्य आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया था.
रांची. झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अदालत ने आज सजा सुना दी है. रांची में सीबीआई कोर्ट ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीबीआई कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनायी. लालू प्रसाद पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
वहीं इस मामले दोषी पाए गए अन्य 37 लोगों को भी सजा सुनायी जा रही है. लालू प्रसाद समेत 38 अन्य आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया था. बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को जेल प्रशासन ने रिम्स भेज दिया था. लालू प्रसाद रिम्स से ही ऑनलाइन कोर्ट से जुड़े थे.