RBI ने अब इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, जानिए कितने रुपये निकाल सकते हैं ग्राहक
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जांच के इरादे से डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक पर पाबंदी जरूर लगाई गई है लेकिन बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक के एक सहकारी बैंक 'डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर नया कर्ज देने को लेकर प्रतिबंध लगाया है. RBI ने कहा है कि यह बैंक ग्राहकों से जमा राशि (deposit) भी स्वीकार नहीं कर सकता. ये बैंक आरबीआई की जांच के दायरे में है लिहाजा ये पाबंदी लगाई गई है।
बता दें कि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जांच के इरादे से डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक पर पाबंदी जरूर लगाई गई है लेकिन बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है लेकिन वो अपनी मर्जी से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों से अपील भी की है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
RBI (RBI Bank) के निर्देश के मुताबिक डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारक अपने खाते से सिर्फ 1,000 रुपये ही निकाल सकते हैं. यह प्रतिबंध चालू और बचत दोनों ही खातों पर लागू किया गया है. यह प्रतिबंध आने वाले छह महीनों के लिए लगाया गया है. आरबीआई की ओर से कहा गया है कि आने वाले छह महीनों में बैंक के लेन-देन की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही बैंक को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकेगा.