उमर अब्दुल्ला को पत्नी से जल्द चाहिए तलाक, दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

मर अब्दुल्ला के तलाक का मामला दिल्ली हाइकोर्ट में लंबित है. इसका कारण है कि उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई को लेकर सहमत नहीं हो रही हैं.

उमर अब्दुल्ला को पत्नी से जल्द चाहिए तलाक, दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) अपनी पत्नी से जल्द तलाक लेना चाहते है. इसके लिए उमर ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है. दरअसल, उमर अब्दुल्ला के तलाक का मामला दिल्ली हाइकोर्ट में लंबित है. इसका कारण है कि उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई को लेकर सहमत नहीं हो रही हैं. ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उमर ने दिल्ली हाईकोर्ट के सुर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सर्कुलर के मुताबिक किसी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जल्दी अंतिम सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना जरुरी है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमणियम की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

शुरू में अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वैवाहिक मामले में अन्य पक्ष वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जल्द अंतिम सुनवाई के लिए सहमति नहीं दे रहा है. उन्होंने दलील दी कि दूसरा पक्ष सुनवाई अदालत के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित हुआ है. पीठ ने सिब्बल से कहा, ‘क्या हम किसी को सहमति देने के लिए मजबूर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह के बाद करेगी.

बता दें, दिल्ली हाइकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि दो लोग जो दूर प्रदेशों मे रह रहे हैं ऐसी सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है. लेकिन इस मामले में पायल अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई को लेकर सहमत नहीं हो रही हैं. ऐसे में कोर्ट में यह मामला बीते एक साल से लंबित है. जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है. इधर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जवाब तलब किया है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए मना कर दिया और कहा कि इस मामले को उचित समय पर ही सुना जाएगा. शुरुआत में अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वैवाहिक मामले में अन्य पक्ष अंतिम सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल्द सुनवाई की सहमति नहीं दे रहे हैं. उन्होंने दलील दी कि दूसरा पक्ष ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित हुआ है.

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते उमर अब्दुल्ला मामले की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकी. क्योंकि उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला ने डिजिटल कार्यवाही के लिए सहमति नहीं दी थी. इस कारण उनका मामला दिल्ली हाइकोर्ट में साल भर से लंबित है. बता दें, उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी 1994 को हुई थी. साल 2009 से ही दोनों अलग रह रहे हैं.