जयपुर-जोधपुर समेत राजस्थान के आठ शहरों में नाईट कर्फ्यू, मास्क नहीं लगाने पर देना होगा इतना जुर्माना
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है.
राजस्थान इन दिनों जबरदस्त कोरोना की चपेट में है. इसे देखते हुए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने नाईट कर्फ्यू लागु कर दिया है. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों पर मंथन हुआ जिसमें कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित आठ शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा में बाजार शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे, रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा.
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए. बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार हुआ.
सर्वाधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे. इन आठ जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा.
एक सरकारी बयान के अनुसार बैठक में तय किया गया कि राज्य में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पूरे प्रदेश में विवाह समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 100 होगी.
इस नाइट कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन एवं हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन हेतु छूट रहेगी.