नवाब मलिक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, ईडी की हिरासत से रिहाई मांगी
इसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत से रिहाई मंजूर किए जाने की मांग की है. वे भ्रष्टाचार और कालेधन की जांच से जुड़े एक मामले में ईडी की हिरासत में हैं.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सहमत हो गई है. मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के फैसले के खिलाफ यह अर्जी लगाई है. इसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत से रिहाई मंजूर किए जाने की मांग की है. वे भ्रष्टाचार और कालेधन की जांच से जुड़े एक मामले में ईडी की हिरासत में हैं.
नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के सामने दलील दी कि लेन-देन के आधार पर ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वह साल 2000 से पहले का है. जबकि जिस कानून के तहत यह कार्रवाई की जा रही है, वह 2005 में अस्तित्व में आया. ऐसे में, यह कार्रवाई कानून कैसे हो सकती है. इस पर शीर्ष अदालत में तुरंत विचार किए जाने की जरूरत है. इस पर सीजेआई ने सहमति जताते हुए कहा, ‘हां, हम सुनवाई करेंगे.’
इससे पहले नवाब मलिक ने इसी तरह की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई थी. वहां उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी और उन्हें रिमांड पर भेजा जाना दोनों ही गैरकानूनी है. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने कानून के मुताबिक ही मलिक को गिरफ्तार किया है. उसी के अनुसार ईडी को उनकी रिमांड दी गई और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. मलिक ने हाईकोर्ट के इस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.