माल्या को मिला एक और झटका, कोर्ट ने फ्रांस में बिकी संपत्ति का पैसा देने से किया इनकार

बैंकों से धोखाधड़ी में देश छोड़कर भागने वाले माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने फ्रांस में उसकी संपत्ति बेचकर जुटाई गई रकम देने से इनकार कर दिया है।

माल्या को मिला एक और झटका, कोर्ट ने फ्रांस में बिकी संपत्ति का पैसा देने से किया इनकार

भारत का भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या (vijay Mallya) को ब्रिटेन की एक अदालत से करारा झटका लगा है। बैंकों से धोखाधड़ी में देश छोड़कर भागने वाले माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने फ्रांस में उसकी संपत्ति बेचकर जुटाई गई रकम देने से इनकार कर दिया है। विजय माल्या ने शुक्रवार को ब्रिटेन की अदालत के समक्ष एक आवश्यक आवेदन किया. माल्या ने अपने रहन सहन के खर्च और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिये कानूनी नियंत्रण में पड़े दसियों लाख पांउड की राशि से कुछ धन निकालने की छूट दिए जाने जाने का आग्रह किया था.


विजय माल्या की फ्रांस की संपत्ति भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही के तहत बेची गई थी और उससे जुटाई गई रकम ब्रिटिश कोर्ट के राजस्व कार्यालय में रखी गई है. उप दिवालिया एवं कंपनी कोर्ट के जज रॉबर्ट शाफर ने माल्या की अपील को ठुकरा दिया। माल्या की फ्रांस स्थित लग्जरी संपत्ति ले ग्रांड जार्दिन को इसी साल बेचा गया था और इससे करीब 14.59 करोड़ रुपये मिले थे। हालांकि, कोर्ट ने इस राशि में से 2.33 करोड़ रुपये को कानूनी लागतों के लिए देने का निर्देश दिया। कोर्ट दिवालिया कार्रवाई के तहत अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा।


माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने अदालत से कहा कि उसके मुवक्किल को धनराशि की आवश्यकता है। उसे अदालत के पास जमा धनराशि तक पहुंच मिलनी चाहिए ताकि वह अपने रोजमर्रा के खर्च और कानूनी खर्च का वहन कर सके। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों द्वारा उसके खिलाफ की गई दिवाला कार्रवाई के चलते यह रकम अदालत के कब्जे में है।