Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट ने रद की आशीष मिश्रा की जमानत, एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर
पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। उनको एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया है। टिकैत ने कहा कि कोर्ट ने महसूस किया कि यूपी सरकार ने तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए जमानत याचिका रद्द कर दी। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा।