कुलभूषण केस: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण मामले में भारत को दिया वकील नियुक्त करने का एक और मौका

कोर्ट में कुलभूषण जाधव के लिए डिफेंस काउंसिल (Defence Counsel) की नियुक्ति का मामला उठाया गया था. इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय वकील को इजाजत देने से इनकार कर दिया था.

कुलभूषण केस: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण मामले में भारत को दिया वकील नियुक्त करने का एक और मौका

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी.

भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका मिलना चाहिए. वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की अपील पर हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी और उसने यादव के लिए वकील (Lawyer) नियुक्त करने की इजाजत दे दी थी.

कोर्ट में कुलभूषण जाधव के लिए डिफेंस काउंसिल (Defence Counsel) की नियुक्ति का मामला उठाया गया था. इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय वकील को इजाजत देने से इनकार कर दिया था.

कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने हुई. इसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह, जस्टिस अमीर फारुख और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में हैं. हमारी सरकार कुलभूषण जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है.

कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया कि जाधव के मामले पर भारत को उसका ऑर्डर भेजा जाए और 3 अक्टूबर तक के लिए केस की सुनवाई स्थगित कर दी। पाकिस्तान जाधव के केस में पुनर्विचार याचिका के लिए इजाजत देने को ICJ के आदेश पर खास कानून लेकर आया है। भारत ने पाकिस्तान कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ ICJ में अपील की थी जिसमें जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी। साथ ही भारत को राजनयिक पहुंच न देने पर पाकिस्तान के खिलाफ अपील की थी।