MP उपचुनाव को लेकर सुप्रीन कोर्ट ने लिया सबसे बड़ा फैसला, राजनीति पार्टियों को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सीटों को लेकर उपचुनाव को लकेर कहा कि अब नेताजी जनता के बीच जाकर वोट मांग सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सीटों को लेकर उपचुनाव को लकेर कहा कि अब नेताजी जनता के बीच जाकर वोट मांग सकेंगे।
दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिजिकल इलेक्शन कैंपेनिंग पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नेता सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल कैंपेनिंग करेंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश को BJP प्रत्याशी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर नई अधिसूचना जारी करने को कहा है।
बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये अहम फैसला दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के तहत आगामी 3 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव से लगभग एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के सभी दलों के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी।