बिहार में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत लिखा तो जाना होगा जेल, सर्कुलर जारी
सोशल मीडिया यानि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब एक मर्डर की घटना को लेकर सवाल पूछा गया था तो वो मीडियाकर्मियों पर ही भड़कते हुए नजर आए थे। नीतीश कुमार का गुस्सा किसी से भी छिपा नहीं है। वो अक्सर मीडियाकर्मियों पर, अधिकारियों पर अपने विधायक और मंत्रियों पर भी भड़कते हुए नजर आए हैं।
अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर बिहार सरकार, उनके मंत्रियों, या उस मामले के लिए उसके नौकरशाहों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हों तो दो बार सोचिए! आपको अपने दरवाजे पर पुलिस का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में नीतीश सरकार (Nitish Government) ने सोशल मीडिया पर लगाम लगाते हुए नया फरमान जारी कर दिया है। सोशल मीडिया यानि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलान वाले लोग, समूह, संस्थाएं भी इसके दायरे में आएंगी।
21 जनवरी को लिखे पत्र में ईओडब्ल्यू के अतिरिक्त महानिदेशक नैयर हसनैन खान का कहना है कि यह बात सामने आई है कि कुछ व्यक्ति और संगठन सरकार मंत्री, सांसद, विधायक और नौकरशाह के खिलाफ सोशल मीडिया, इंटरनेट पर आपत्तिजनक, अशोभनीय और भ्रामक टिप्पणी कर रहे हैं। जो कानून के खिलाफ हैं और साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं।
पत्र में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू को ऐसी किसी भी सामग्री की सूचना दी जानी चाहिए ताकि गलत लोगों के खिलाफ जांच के बाद उचित कार्रवाई की जा सके। राज्य में अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर खासकर नीतीश कुमार सरकार (Nitish Government) की व्यापक आलोचना के बीच बिहार पुलिस का यह कदम उठाया गया है।