लखनऊ : हाईकोर्ट ने खारिज की आम्रपाली ग्रुप के एमडी और ऑडिटर की जमानत याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा व सांविधिक लेखापरीक्षक अनिल मित्तल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा व सांविधिक लेखापरीक्षक अनिल मित्तल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि काले धन को वैध बनाने का अपराध बहुत ही गम्भीर है। इस प्रकार का अपराध राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी गम्भीर खतरा पैदा करता है।
आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ 23 जुलाई 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कम्पनी के अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर रखा है। कम्पनी पर नोएडा व ग्रेटर नोएडा में फ्लैट व घर खरीदारों का पैसा हड़पने का आरोप है।
न्यायालय ने दोनों याचिकाओं पर अलग-अलग आदेश पारित करते हुए कहा कि 23 जुलाई 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से उजागर किया था कि किस प्रकार कम्पनी ने लोगों के साथ धोखा किया है। साथ ही इस मामले की विवेचना अभी चल रही है और पैसे का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।