Pakistan Political Crisis Live: नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
इसी बीच राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 224-ए (ए) के तहत इमरान खान केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में बने रहेंगे।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज रविवार को नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और केबिनेट को भंग करने के फैसले के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। इसी बीच राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 224-ए (ए) के तहत इमरान खान केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में बने रहेंगे।
पीएमएल-एन के नेता शाहबाज शरीफ ने इमरान खान की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सब इमरान नियाजी और उनके समूह की सोच थी, वो इस नुकसान का सामना नहीं कर सकते थे जो संविधान और कानून के अनुसार होने वाला था। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को चोट पहुंचाने और उसको अनदेखा करने का काम किया । उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। शाहबाज ने कहा कि 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अगर अमेरिका से कुछ संदेश आया था तो पीटीआई ने इस पर 24 मार्च को ही क्यों नहीं आपत्ति जताई थी।