Char Dham Yatra Update : HC ने सभी के लिए खोले धाम, रजिस्ट्रेशन और RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य
कोर्ट ने सरकार से कहा कि यात्रा के दौरान मेडिकल सुविधाओं की कोई भी कमी यात्रियों के लिए न हो और महिलाओं व बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए
चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यात्रियों की सीमित संख्या को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने चारधाम में अपर लिमिट हटा दी है लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और यात्रा में आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि यात्रा के दौरान मेडिकल सुविधाओं की कोई भी कमी यात्रियों के लिए न हो और महिलाओं व बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। चीफ जस्टिस कोर्ट ने चारों धामों में मेडिकल एमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था करने को कहा और यात्रियों को इसकी सुविधा के संबंध में पूरी जानकारी देने को कहा। इससे पहले सरकार ने कोर्ट में केदारनाथ बद्रीनाथ समेत सभी धामों में यात्रियों की संख्या को बढ़ाने की मांग की थी।
सरकार ने तिरुपति और सोमनाथ मंदिर का भी अपने प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इन मंदिरों में एक दिन में 2800 से ज्यादा यात्रियों को अनुमति है, लेकिन चारधाम में यात्रियों की संख्या काफी कम है। वहीं, केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा जनता को हो रही दिक्कतों पर उनका पक्ष सुना जाए। कोर्ट 10 नवंबर को अब मामले पर सुनवाई करेगा।
दरअसल मेडिकल सुविधाओं के अभाव में 28 जून को हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। फिर 16 सितंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक को हटाकर यात्रियों की संख्या सीमित कर दी। कोर्ट के आदेश के तहत बद्रीनाथ में 1000 केदारनाथ में 600 यात्रियों को अनुमति कोर्ट से मिली थी। हालांकि अब 15 अक्टूबर तक बुकिंग पैक होने के चलते सरकार ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया और बद्रीनाथ व केदारनाथ के लिए 3 हजार, गंगोत्री के लिए 1 हजार, यमुनोत्री के लिए 700 यात्रियों की मांग की।