कोरोना के बढ़ते मामलों पर गुजरात हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश, कहा- लॉकडाउन की जरूरत है

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में 3 से 4 दिन कर्फ़्यू और वीकेंड कर्फ्यू के सिलसिले में सरकार फैसला ले

कोरोना के बढ़ते मामलों पर गुजरात हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश, कहा- लॉकडाउन की जरूरत है

बढ़ते महामारी के प्रकोप को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य निर्देश दिये है।  कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है।   कोर्ट ने स्थिति के आधार पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में 3 से 4 दिन कर्फ़्यू और वीकेंड कर्फ्यू के सिलसिले में सरकार फैसला ले।  गुजरात में सोमवार को पहली बार एक दिन में 3,000 कोविड-19 मामले आ।   राज्य में कुल 3,160 मामले आए।  पंद्रह लोगों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। 

सिविल अस्पताल, अहमदाबाद के अधिकारियों ने बताया कि पिछले नौ दिनों में कुल 899 रोगियों को कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया थ।  इनमें टीकाकरण के योग्य 95 फीसदी लोगों को टीका नहीं लगा था। 

एक अंग्रेजी अख़बार के  अनुसार  सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जेपी मोदी ने कहा कि अस्पताल में भर्ती 899 मरीजों में से केवल 93 को ही कोरोना रोधी टीके को पहली डोज मिली थी. वहीं इनमें से 21 मरीजों को दोनों डोज मिली थीं। 

बता दें फिलहाल राज्य में वर्तमान में 16 हजार 252 एक्टिव मामले हैं और 167 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।  राज्य के कुल मामलों की संख्या की बात करें तो 3 लाख 21 हजार 598 है और कुल मौत का आंकड़ा 4 हजार 581 तक पहुंच गया है।  अकेले अप्रैल के पांच दिनों में 13,900 मामले और 66 मौतें हुई हैं। मौजूदा हालात में हर घंटे 132 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।