लव जिहाद पर धर्मांतरण संबंधी बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी, अध्यादेश यूपी में लागू

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था और अब इस धर्मांतरण संबंधी बिल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है।

लव जिहाद पर धर्मांतरण संबंधी बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी, अध्यादेश यूपी में लागू

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था और अब इस धर्मांतरण संबंधी बिल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश धर्मांतरण संबंधी बिल अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल से अनुमोदन के लिए बुधवार को राजभवन में भेजा गया था। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया था जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के मिलते ही धर्मांतरण संबंधी बिल अध्यादेश के रूप में पूरे यूपी में लागू हो गया है। इस अध्यादेश को अब छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा।

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था और अब इस कानून पर योगी कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है। मंगलवार को गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश कैबिनेट मीटिंग में भी पास हो गया था। अध्यादेश के मुताबिक, दूसरे धर्म में शादी करने पर अब डीएम की इजाजत लेनी होगी।

इसके लिए शादी से पहले राज्यपाल 2 महीने की नोटिस भी देनी होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए आपको खामियाज़ा भी भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा।