सरकार ने GST रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई
वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।
जीएसटी रिटर्न भरने वालों को सरकार ने रहत देते हुए नई समय सीमा एक महीने बढ़कर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GSTR-9 और जीएसटीआर 9C के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने के लिए बडा दिया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से उन कारोबारियों को राहत मिल सकेगी, जिन्होंने कोरोना संकट के चलते अभी तक सालाना GST रिटर्न और GST ऑडिट सर्टिफिकेट को अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि, दूसरी तरफ अब बिजनेसेज को इस बात की उम्मीद है सितंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी होने वाले हैं। इसके अलावा 5 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में एक बार फिर राज्यों के मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।