कोरोना संक्रमण को लेकर गोवा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या और कितना मिलेगा मुआवजा
सरकार द्वारा इस योजना के लिए जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है उन्हें एक बार दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार से एक ही दावे को मान्यता दी जाएगी
गोवा सरकार ने एक योजना का ऐलान किया है जिसके तहत कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को आर्थिक सहयोग दी जाएगी। यह जानकारी राज्य के सोशल वेलफेयर निदेशक उमेश चंद्र जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बता दें कि पिछले माह राज्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसका ऐलान किया था।
सरकार द्वारा इस योजना के लिए जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है उन्हें एक बार दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार से एक ही दावे को मान्यता दी जाएगी। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि लाभार्थी को राज्य का कम से कम 15 सालों से निवासी होना अनिवार्य है।
कोरोना पीड़ितों को केंद्र की ओर से 4 लाख रुपये मुआवजा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वो कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे। मुआवजे की रकम निर्धारित न करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकारों का होना चाहिए। कोर्ट ने मुआवजा देना एनडीएमए का वैधानिक कर्तव्य बताया। उल्लेखनीय है कि गोवा में 12 जुलाई तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दी गई है। इस दौरान दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य के सैलून और आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स / स्टेडियम भी को भी खोला जा सकता है।