31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

अगर सरकार आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा नहीं बढ़ाती है तो आप गंभीर संकट में पड़ जाएंगे

31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

कैलेंडर वर्ष 2021 को समाप्त होने में केवल एक सप्ताह से अधिक समय बचा है, आपके पास पैसे से संबंधित कुछ काम को पूरा करने के लिए कम समय है, ऐसा न करने पर आपको या तो वित्तीय दंड का सामना करना पड़ सकता है या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानिए वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें 31 दिसंबर से पहले पूरा करना होगा।

पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को महामारी के कारण कई बार बढ़ाया गया है, नई समय 31 दिसंबर है। अगर सरकार आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा नहीं बढ़ाती है तो आप गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आईटीआर फाइल कर दें। यदि आप आईटीआर फाइल करने की 31 दिसंबर की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना होगा।

रिटायर सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो आपको इसे जल्द ही जमा कर देना चाहिए।

कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण श्रम मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन में आधार डिटेल को चार महीने तक बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 तक कर दिया। मंत्रालय ने भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत दो महीने के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने वाले नियोक्ताओं पर लगे जुर्माने को माफ कर दिया।