मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले पर किया सुप्रीम कोर्ट का रूख, "स्टार प्रचारक कोई पद नहीं"

कमलनाथ ने शनिवार को निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टार प्रचारक कोई पोस्ट या पोजीशन नहीं है.

मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले पर किया सुप्रीम कोर्ट का रूख, "स्टार प्रचारक कोई पद नहीं"

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उच्च न्यायालय का रूख कर, निर्वाचन आयोग द्वारा उनका ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा रद्द किये जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी है.कमनाथ ने याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारियों का उल्लंघन किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। कमलनाथ  ने याचिका में कहा कि किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के रूप में नामित करना पार्टी का अधिकार है और चुनाव आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 


चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके विवादित बयानों को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने उन्हें कांग्रेस की स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया है। कमलनाथ पर चुनाव प्रचार के दौरान कई आपत्तिजनक बयान देने के आरोप है। बता दें कि कमलनाथ द्वारा दलित समुदाय की बीजेपी नेता इमरती देवी को "आइटम" कहने पर बवाल मच गया था. उनकी इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताई थी.


पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टार प्रचारक कोई पोस्ट या पोजीशन नहीं है. मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर अगले हफ्ते चुनाव होने हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, “स्टार प्रचारक कौन सा पद या पोजीशन है? चुनाव आयोग ने ना तो मुझे कोई नोटिस दिया था, ना ही मुझसे इस बारे में कुछ पूछा था. प्रचार अभियान के आखिरी दो दिन में चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया, ये तो केवल उन्हीं को मालूम है.