टोल प्लाजा पर FASTag अनिवार्यता की बढ़ाई गई तारीख, वाहन चालकों को मिली बड़ी राहत- जानिए- नई डेडलाइन
फास्टैग (FASTag) की अनिवार्यता की अंतिम तारीख (Deadline for FASTag) को डेढ महीने के लिए बढ़ा दिया है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देशभर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा (Tol Plaza) पर टोल कलेक्शन (Toll collection) के लिए फास्टैग (FASTag) की अनिवार्यता की अंतिम तारीख (Deadline for FASTag) को डेढ महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग 15 फरवरी, 2021 तक अपनी गाड़ियों में FASTag लगवा सकेंगे। पहले यह डेडलाइन 1 जनवरी 2021 को खत्म हो रही थी।
फास्टैग अनिवार्य करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला लेने की वजह है. दरअसल, अब भी बहुत अधिक संख्या में लोग कैश में टोल चार्ज का भुगतान करते हैं. अभी कुल टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिये होने वाले ट्रांजेक्शन की हिस्सेदारी करीब 75-78 फीसदी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर FASTag के बिना भुगतान लेने से पूरी तरह से मना कर दिया था, जिसका मतलब था कि FASTags सभी चार पहिया वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य है लेकिन नए आदेश के मुताबिक इसकी समय सीमा अब 15 फरवरी तक बढ़ गई है. बता दें कि FASTag नहीं होने पर उस लेन में दोगुना टोल वसूल किया जाता है.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में एनएचएआई को एक पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि वह 15 फरवरी तक 100 फीसदी कैशलेस कैशलेस शुल्क संग्रह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विनियामक आवश्यकता प्राप्त कर सकता है।