इस हिंदी न्यूज चैनल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, शो पर लगा दी रोक

याचिकाकर्ताओं ने सुदर्शन न्यूज पर "बिंदास बोल" नामक कार्यक्रम के प्रस्तावित प्रसारण को प्रतिबंधित करने की मांग की थी

इस हिंदी न्यूज चैनल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, शो पर लगा दी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सिविल सर्विसेज में कथित रूप से "मुस्लिमों की घुसपैठ" पर आधारित सुदर्शन न्यूज चैनल के ट्रेलर के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इसके हाल ही में जारी प्रोमो में दावा किया गया था कि चैनल 'सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की घुसपैठ की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिये एक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये पूरी तरह तैयार है।

याचिकाकर्ताओं ने सुदर्शन न्यूज पर "बिंदास बोल" नामक कार्यक्रम के प्रस्तावित प्रसारण को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, जिसे शुक्रवार रात 8 बजे प्रसारित किया जाना है, जिसमें कथित तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इसके पूर्व छात्रों और मु‌स्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने, हमला करने और उकसाने वाली सामग्री शामिल है।

जस्टिस नवीन चावला ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व और मौजूदा छात्रों की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, सुदर्शन टीवी और उसके एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सात सितंबर को सूचीबद्ध की है। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम का मकसद जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना और उनके खिलाफ नफरत फैलाना है।