दिल्ली हिंसा: कोर्ट ने शाहरुख पर 'अटेम्प्ट टू मर्डर' का आरोप तय किया, पुलिस पर तानी थी बंदूक
दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानने की पठान की तस्वीर पिछले साल सांप्रदायिक दंगे के दौरान सोशल मीडिया पर नजर आई थी
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली में 2020 के दंगे (Delhi Violence) के दौरान पुलिस अधिकारी पर कथित तौर पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) का अनुरोध अस्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दंगा करने और हत्या के प्रयास के आरोप तय (Charge Framed) किए हैं. दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानने की पठान की तस्वीर पिछले साल सांप्रदायिक दंगे के दौरान सोशल मीडिया पर नजर आई थी. उसे तीन मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है.
आरोपों को तय करने के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि यह बेहद स्पष्ट है कि पठान ने दंगाइयों के एक समूह का नेतृत्व किया और 24 फरवरी, 2020 को दहिया के जीवन को खतरे में डाला और एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाई और आपराधिक शक्ति का इस्तेमाल किया. न्यायाधीश ने पठान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 ( दंगा करने के लिए सजा), 148 (दंगे में घातक हथियार के साथ होना), 186 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत आरोप तय किये.