Drugs Case : आर्यन खान को राहत नहीं, अदालत ने फिर खारिज की जमानत याचिका
अदालत ने आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है
मुंबई की एनडीपीएस अदालत ने क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में एक क्रूज़ पोत से मादक पदार्थ कथित रूप से जब्त किए जाने के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। गोवा जाने वाले क्रूज़ जहाज से गिरफ्तार किए लोगों में ये तीनों शामिल हैं। आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बता दें 14 अक्टूबर को आर्यन खान को क्वारंटीन खत्म होने के बाद स्थानीय आर्थर रोड जेल की सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। एनसीबी की प्रारंभिक हिरासत समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया था। जहां उन्हें सात दिन तक क्वांरटीन रखा गया।
क्रूज़ पर एक रेव पार्टी निर्धारित किये जाने की गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने दो अक्टूबर की शाम को गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा और कथित तौर पर ड्रग्स जब्त की। इस छापे के दौरान आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।