राजदीप सरदेसाई के खिलाफ नहीं हुआ है अवमानना का केस दर्ज, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा

डिया में मंगलवार शाम इस बारे में रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देर रात स्पष्ट किया कि उसकी वेबसाइट पर गलती से दिखाया गया कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का एक मामला दर्ज किया गया है।

राजदीप सरदेसाई के खिलाफ नहीं हुआ है अवमानना का केस दर्ज, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा

पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मामला दर्ज नहीं किया है। मीडिया में मंगलवार शाम इस बारे में रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देर रात स्पष्ट किया कि उसकी वेबसाइट पर गलती से दिखाया गया कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का एक मामला दर्ज किया गया है।

उच्चतम न्यायालय के उप- रजिस्ट्रार ने ये कहा

उच्चतम न्यायालय के उप-रजिस्ट्रार राकेश शर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राजदीप सरदेसाई (Journalist Rajdeep Sardesai) के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू किए जाने के बारे में कुछ समाचार चैनलों आई खबर के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है.

इससे पहले, शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना मामले के संबंध में मीडिया में खबर आयी थी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सरदेसाई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है।

अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने 17 सितंबर 2020 को सरदेसाई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा अवमानना याचिका देश के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ दायर की जा रही है। यह याचिका इस न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश पर टिप्पणियों को लेकर है जिससे देश के नागरिकों के मन में उच्चतम न्यायालय की छवि खराब होती है। यह याचिका पिछले साल 21 सितंबर को दायर की गई थी।