Farmers Protest: केंद्र की सुप्रीम कोर्ट से अपील- 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली रोकें, आज सुनाया जाएगा फैसला
केंद्र ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की अपील की है
किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात किसान आंदोलन मामले में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की अपील की है। किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर अपनी मांगें न मानी जाने की सूरत में 26 जनवरी को दिल्ली में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। किसानों का दावा है कि इस रैली में कम से कम 20 हजार ट्रैक्टर शामिल होंगे।
केंद्र ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की 'गलत धारणा' को दूर करने की जरूरत है। हलफनामे में कहा गया है कि कृषि सुधार कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो दो दशकों के विचार-विमर्श का परिणाम है। देश के किसान खुश हैं, क्योंकि हमने MSP पर खरीद, ज़मीन की सुरक्षा, सिविल कोर्ट जाने का अधिकार जैसी बात कहीं हैं। पर आंदोलनकारी कानून रद्द करने की ज़िद करते रहे।'
सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने सरकार से कहा- 'कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा।' उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। लोढ़ा स्पॉट फिक्सिंग मामले में बनी कमेटी के अध्यक्ष भी थे।