UP के बाद MP में धार्मिक स्‍वतंत्रता अध्‍यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल कैद और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान

अब इसे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर यह कानून की शक्ल ले लेगा

UP के बाद MP में धार्मिक स्‍वतंत्रता अध्‍यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल कैद और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अब इसे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर यह कानून की शक्ल ले लेगा। कानून के तहत साजिश के तहत धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में विधेयक के मसौदे की जानकारी दी. सीएम शिवराज ने कैबिनेट में साल 2020 को उथल पुथल वाला बताया। उन्होंने कहा कि नए साल में नई उम्मीदों के साथ शुरुआत करने की बात कही है। 2021 में नई उमंग और उत्साह के साथ शुरुआत होगी। कैबिनेट में सप्लीमेंट्री बजट अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। इसे भी राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।