CCI ने गूगल के खिलाफ दिया जांच का आदेश, Google Pay की भारत में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

‘‘आयोग का प्रथम दृष्टया विचार है कि कंपनी ने कानून की धारा 4 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है."

CCI ने गूगल के खिलाफ दिया जांच का आदेश,  Google Pay की भारत में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे की भारत में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पे के संदर्भ में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है. कंपनी पर गूगल पे प्रतिस्पर्धियों के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगने के बाद यह आदेश दिया गया है। गूगल पे एक डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है। 


कंपिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया ने अपने 39 पृष्ठ के आदेश में कहा, ‘‘आयोग का प्रथम दृष्टया विचार है कि कंपनी ने कानून की धारा 4 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है." ऐसे मामलों में विस्तार से जांच किए जाने का प्रावधान है। CCI ने अपनी जांच शाखा डायरेक्टोरेट जनरल (DG) को जांच चलाने का आदेश दिया है। कंपनी पर गूगल पे को लेकर प्रतिस्पर्धा विरोधी तौर-तरीका अपनाने का आरोप है।


नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल का व्यवहार अनुचित है और उसने भेदभाव वाली शर्तें थोपी हैं। इसके तह गूगल पे की प्रतिस्पर्धी ऐप को बाजार पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सीसीआई ने पांच इकाइयों अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल आयरलैंड लिमिटेड, गूगल इंडिया प्राइवेट लि. और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।


सीसीआई ने पांच कंपनियों अल्फाबेट इंक (Alphabet Inc), गूगल एलएलसी (Google LLC), गूगल आयरलैंड लिमिटेड (Google Ireland Ltd), गूगल इंडिया प्राइवेट लि. (Google India Pvt Ltd) और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लि. (Google India Digital Services Pvt Ltd) के खिलाफ जांच का आदेश दिया है.