जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

अदालत ने एमसीडी को जवाब देने को कहा है। मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस भेजा है। अदालत ने एमसीडी को जवाब देने को कहा है। मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकीलों और सालिसिटर जनरल की तरफ से दलीलें पेश की गई। याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के दूरगामी प्रश्न उठाता है। यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, अगर इसकी अनुमति दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और नागरिक प्राधिकरण संविधान से बंधे हैं न कि किसी भाजपा नेता द्वारा लिखे गए पत्रों से, यह एक दुखद स्थिति है।