शाहरुख खान के बेटे आर्यन को मिली बड़ी राहत, एनसीबी के सामने हर शुक्रवार नहीं होंगे पेश
इसके लिए एनसीबी को उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस जारी करना होगा
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को बांबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें हर हफ्ते शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के सामने पेश नहीं होना होगा। जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा कि आर्यन खान को जमानत देते समय लगाई गई शर्त में बदलाव किया जाता है। अब उऩ्हें जांच एजेंसी के निर्देश पर एनसीबी दिल्ली के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। इसके लिए एनसीबी को उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस जारी करना होगा।
अदालत ने जमानत आदेश में निर्धारित एक और शर्त को भी बदलाव किया। मुंबई से बाहर जाने से पहले आर्यन को हर बार यात्रा संबंधी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ती थी। अब वह जब अपना बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली जाएंगे तो उन्हें यात्रा संबंधी जानकारी नहीं देनी होगी। मुंबई के बाहर किसी अन्य वजह जाने पर उन्हें अपना यात्रा संबंधी एनसीबी को देनी होगी।
आर्यन खान को 28 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई हाई कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिली थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि उन्हें अपनी हर शुक्रवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पेश होना चाहिए। 23 वर्षीय आर्यन ने पिछले हफ्ते इसमें संशोधन कराने को लेकर कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया था कि अब जब मामले की जांच एनसीबी के दिल्ली कार्यालय की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है, तो उनके मुंबई कार्यलय में पेश होने की शर्त में छूट दी जा सकती है।