मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को लेकर बड़ा फैसला, पाक अदालत का फैसला
पाकिस्तान की एंटी टेरिरज्म कोर्ट ने जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद की सजा का ऐलान कर दिया है
मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और टेरर फंडिंग के मामले में लाहौर जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की एंटी टेरिरज्म कोर्ट ने जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद की सजा का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सईद के करीबी और जमात उद दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में ही 32 साल की सजा सुना चुकी है। मुजाहिद के साथ आतंकी संगठन के दो और नेताओं को अपराधी बनाया था।
फरवरी में लाहौर में एंटी टेरेरिज्म कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों में आर्थिक मदद पहुंचाने को लेकर 11 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में हाफिज सईद भारत में वांटेड है। इस हमले में 10 आतंकवादियों ने 166 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने पहले ही सईद को 'वैश्विक आतंकी' घोषित किया हुआ है। अधिकारी ने बताया कि एटीसी कोर्ट क्रमांक 1 के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने केस नंबर 16/19 और 25/19 की सुनवाई की। ये केस काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से दाखिल किए गए थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को लाहौर की एंटी टैरिरिज्म कोर्ट ने जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद समेत आतंकी संगठन के कुछ नेताओं को सजा सुनाई है। संगठन के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 24 मामलों पर फैसला आ चुका है। जबकि, बचे हुए केस पर सुनवाई होनी बाकी है। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला आ गया है।