मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
पटियाला हाऊस कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है.
ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने जुबैर की जमानत का विरोध किया था. पटियाला हाऊस कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है.
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के संपादक जुबैर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने दलील दी थी कि कई देशों से फंडिंग को लेकर सबूत मिले है जिसको वेरिफाई करना है. आगे दोबारा जुबैर से पूछताछ करनी पड़ सकती है, इसलिए फिलहाल जेल भेज दिया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा जुबैर की कस्टडी के लिए IFSO टीम एप्लिकेशन लगा सके.
बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की न्यायिक हिरासत मांगी थी. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है और कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था. एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने तीन नई धाराएं–201 (सबूत नष्ट करने के लिए–प्रारूपित फोन और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 मामले जोड़े हैं.
इससे पहले मोहम्मद जुबैर द्वारा 2018 में कथित तौर पर किये गए एक आपत्तिजनक ट्वीट मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर पहुंची थी. जुबैर को ट्वीट के जरिये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था.